रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य शासन ने वर्ष 2027 के लिए शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश की सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार, शासकीय सेवक निर्धारित अवकाशों के अलावा अपनी पसंद से तीन ऐच्छिक अवकाश भी ले सकेंगे।
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सामान्य अवकाश की सूची जारी
राज्य सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में वर्ष 2027 के प्रमुख त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों को शामिल किया गया है। इनमें छेरछेरा, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, होली, गुड फ्राइडे, भक्त माता कर्मा जयंती, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, ईद-उल-जुहा (बकरीद), बुद्ध पूर्णिमा, मोहर्रम, कबीर जयंती, हरेली, विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, महात्मा गांधी जयंती, दीपावली, छठ पूजा, गुरु घासीदास जयंती और क्रिसमस शामिल हैं।
रविवार को पड़ने वाले त्योहारों पर नहीं मिलेगा अलग अवकाश
अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2027 में स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, दशहरा (विजयादशमी) और गुरु नानक जयंती रविवार को पड़ रहे हैं। ऐसे में इन अवसरों के लिए अलग से सामान्य अवकाश घोषित नहीं किया गया है।
ऐच्छिक अवकाश में शामिल हैं कई त्योहार
शासन ने ऐच्छिक अवकाशों की सूची भी जारी की है। इसमें नए साल का दिन, मकर संक्रांति, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, बसंत पंचमी, छत्रपति शिवाजी जयंती, राजिम मेला माघ पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, वैशाखी, रथयात्रा, नाग पंचमी, पोला, गणेश चतुर्थी, नवाखाई, विश्वकर्मा जयंती, अग्रसेन जयंती, करवाचौथ, गोवर्धन पूजा, भगवान सहस्त्रबाहु जयंती, संत नामदेव जयंती और शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस सहित कई अवसर शामिल हैं।
कर्मचारियों को अपनी पसंद से लेने होंगे 3 अवकाश
जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी ऐच्छिक अवकाश की सूची में से अपनी इच्छानुसार अधिकतम तीन अवकाश ले सकता है। हालांकि, रविवार को पड़ने वाले कुछ अवसरों को ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
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बैंक और कोषालयों के लिए अलग सार्वजनिक अवकाश
राज्य शासन ने परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाशों की अलग सूची भी जारी की है। इसमें बैंकों और कोषालयों के लिए निर्धारित अवकाश शामिल हैं। वहीं, वार्षिक लेखाबंदी का अवकाश केवल बैंकों और कोषालयों पर लागू होगा।







