रायपुर : ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ई-चालान से असंतुष्ट वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ई-चालान से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और उनके निराकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) नियुक्त किया है। अब वाहन चालक चालान में गलती या किसी अन्य विसंगति को लेकर चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
यह सुविधा NextGen eChallan व्यवस्था के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना और ई-चालान से संबंधित शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करना है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से करें शिकायत
ई-चालान को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए वाहन चालकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ऑनलाइन शिकायत NextGen eChallan पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। वहीं, ऑफलाइन शिकायत के लिए वाहन चालक कालीबाड़ी चौक स्थित रायपुर यातायात मुख्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायतों की जांच, सुनवाई और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके जरिए ई-चालान से जुड़े मामलों की समीक्षा कर शिकायतों का जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किए गए नंबर
ई-चालान से संबंधित शिकायत या आपत्ति दर्ज कराने के लिए रायपुर यातायात पुलिस ने संपर्क विवरण जारी किया है।
- कार्यालय: अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर
- पता: यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर
- दूरभाष नंबर: 0771-4247108
- मोबाइल नंबर: 9479299814
- ऑनलाइन माध्यम: NextGen eChallan पोर्टल
45 दिनों के भीतर दर्ज कराएं आपत्ति
वाहन चालकों को ई-चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि चालान में दर्ज जानकारी गलत है या वाहन चालक लगाए गए यातायात उल्लंघन से सहमत नहीं है, तो वह निर्धारित समयसीमा में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
रायपुर यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि ई-चालान से जुड़ी किसी भी समस्या की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल या यातायात मुख्यालय के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति से ऐसे मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए एक निर्धारित व्यवस्था उपलब्ध होगी।


